Explanations:
भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। राज्यपाल राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है अर्थात् उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल पाँच वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।