Explanations:
भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद–118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अत: लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है, कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमण्डल (सरकार) के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है।