Correct Answer:
Option A - राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनु.- 55 (राष्ट्रपति के लिए) तथा अनु. 66 (उपराष्ट्रपति के लिए) में स्पष्ट किया गया है। सामानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है।
A. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनु.- 55 (राष्ट्रपति के लिए) तथा अनु. 66 (उपराष्ट्रपति के लिए) में स्पष्ट किया गया है। सामानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है।