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Q: .
  • A. सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते।
  • B. बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है।
  • C. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है।
  • D. बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं।
Correct Answer: Option D - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं यह कथन सही नहीं है। प्रवेश आयु :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 , 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य शिक्षा (ECCE) कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी खुली शिक्षा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
D. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं यह कथन सही नहीं है। प्रवेश आयु :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 , 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य शिक्षा (ECCE) कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी खुली शिक्षा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं यह कथन सही नहीं है। प्रवेश आयु :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 , 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य शिक्षा (ECCE) कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी खुली शिक्षा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।