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Q: .
  • A. प्रधानमंत्री
  • B. राष्ट्रपति
  • C. मुख्य न्यायाधीश
  • D. भारत के महान्यायवादी
Correct Answer: Option B - अनु.- 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
B. अनु.- 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

Explanations:

अनु.- 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है।