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Q: .
  • A. प्रधानमंत्री
  • B. स्पीकर
  • C. राष्ट्रपति
  • D. उपराष्ट्रपति
Correct Answer: Option B - लोकसभा में मतदान करते समय मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर (अध्यक्ष) के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 (1) के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। * लोक सभा स्पीकर (अध्यक्ष) लोक सभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। * लोक सभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।
B. लोकसभा में मतदान करते समय मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर (अध्यक्ष) के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 (1) के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। * लोक सभा स्पीकर (अध्यक्ष) लोक सभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। * लोक सभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।

Explanations:

लोकसभा में मतदान करते समय मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर (अध्यक्ष) के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 (1) के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। * लोक सभा स्पीकर (अध्यक्ष) लोक सभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। * लोक सभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।