search
Q: .
  • A. मोहलत
  • B. दण्डविराम
  • C. क्षमादान
  • D. विनियम
Correct Answer: Option C - भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दण्ड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो इसे परिहार या क्षमादान (Remission) कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना।
C. भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दण्ड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो इसे परिहार या क्षमादान (Remission) कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना।

Explanations:

भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दण्ड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो इसे परिहार या क्षमादान (Remission) कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना।