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Q: .
  • A. राष्ट्रपति के
  • B. राज्य के राज्यपाल के
  • C. भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • D. भारत के उपराष्ट्रपति के
Correct Answer: Option B - भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करता है। अनुच्छेद-156(2) के अन्तर्गत राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
B. भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करता है। अनुच्छेद-156(2) के अन्तर्गत राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।

Explanations:

भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करता है। अनुच्छेद-156(2) के अन्तर्गत राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।