search
Next arrow-right
Q: आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, अग्रिम कर, ................देय है।
  • A. अध्याय XVII-C के प्रावधानों के अनुसार
  • B. अध्याय VI-A के प्रावधानों के अनुसार
  • C. अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार
  • D. अध्याय X के प्रावधानों के अनुसार
Correct Answer: Option A - आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर अध्याय XVII-C के अनुसार देय है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुमानित कर देयता वर्ष के लिए 10,000 रुपये से अधिक या उसके बराबर है, अग्रिम कर भुगतान करने से बाहर रखा गया है वे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, वे भी बाहर रखे गये हैं।
A. आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर अध्याय XVII-C के अनुसार देय है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुमानित कर देयता वर्ष के लिए 10,000 रुपये से अधिक या उसके बराबर है, अग्रिम कर भुगतान करने से बाहर रखा गया है वे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, वे भी बाहर रखे गये हैं।

Explanations:

आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर अध्याय XVII-C के अनुसार देय है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुमानित कर देयता वर्ष के लिए 10,000 रुपये से अधिक या उसके बराबर है, अग्रिम कर भुगतान करने से बाहर रखा गया है वे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, वे भी बाहर रखे गये हैं।