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Q: According to Indian Constitution, Article 25-28 deals with which of the following rights?
  • A. Right to Freedom of Religion धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
  • B. Right to Constitutional Remedies संवैधानिक उपचार का अधिकार
  • C. Right against Exploitation शोषण के विरुद्ध अधिकार
  • D. Right to Equality/समानता का अधिकार
Correct Answer: Option A - भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25-28 नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संविधान के अन्तर्गत भाग-3 में अनुच्छेद-12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख हैं। इसके तहत छ: मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग-3 को ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ की संज्ञा दी गयी है। 1. समता का अधिकार- अनुच्छेद-14 से 18 तक। 2. स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद-19 से 22 तक। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार- अनुच्छेद-23 से 24 तक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद-25 से 28 तक। 5. संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार-अनुच्छेद-29 से 30 तक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- अनुच्छेद-32
A. भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25-28 नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संविधान के अन्तर्गत भाग-3 में अनुच्छेद-12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख हैं। इसके तहत छ: मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग-3 को ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ की संज्ञा दी गयी है। 1. समता का अधिकार- अनुच्छेद-14 से 18 तक। 2. स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद-19 से 22 तक। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार- अनुच्छेद-23 से 24 तक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद-25 से 28 तक। 5. संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार-अनुच्छेद-29 से 30 तक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- अनुच्छेद-32

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भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25-28 नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संविधान के अन्तर्गत भाग-3 में अनुच्छेद-12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख हैं। इसके तहत छ: मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग-3 को ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ की संज्ञा दी गयी है। 1. समता का अधिकार- अनुच्छेद-14 से 18 तक। 2. स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद-19 से 22 तक। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार- अनुच्छेद-23 से 24 तक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद-25 से 28 तक। 5. संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार-अनुच्छेद-29 से 30 तक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- अनुच्छेद-32