Correct Answer:
Option C - उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर, मण्डी प्रांगण को समाप्त कर सकती है।
C. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर, मण्डी प्रांगण को समाप्त कर सकती है।