Correct Answer:
Option E - उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 की धारा-7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25%एकत्र कर सकता है। यह शुल्क मंडियो के रखरखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है।
E. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 की धारा-7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25%एकत्र कर सकता है। यह शुल्क मंडियो के रखरखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है।