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Q: According to this Article of Indian Constitution a money bill shall not be introduced in the Council of States
  • A. Article 102/अनुच्छेद 102
  • B. Article 109/अनुच्छेद 109
  • C. Article 110/अनुच्छेद 110
  • D. Article 105/अनुच्छेद 105
Correct Answer: Option B - संविधान में (अनुच्छेद-110) संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिये अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जायेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्य सभा के विचारार्थ भेजा जाता है।
B. संविधान में (अनुच्छेद-110) संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिये अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जायेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्य सभा के विचारार्थ भेजा जाता है।

Explanations:

संविधान में (अनुच्छेद-110) संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिये अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जायेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्य सभा के विचारार्थ भेजा जाता है।