Correct Answer:
Option C - किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद-170(1) के अनुसार, 500 से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32 ही है।
C. किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद-170(1) के अनुसार, 500 से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32 ही है।