Explanations:
अनुच्छेद-53 के अनुसार, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होता है।