Explanations:
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मोटर दुर्घटना के मामलों में मुकाबला के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्पर्क करना चाहिए। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश होते है।