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Q: भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत, भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है?
  • A. अनुच्छेद 17(2)
  • B. अनुच्छेद 19(1)
  • C. अनुच्छेद 18(1)
  • D. अनुच्छेद 16(2)
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग, प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है।
C. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग, प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग, प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है।