Correct Answer:
Option A - भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है तथा अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
A. भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है तथा अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।