Correct Answer:
Option A - संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराएं गये किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहाँ दंड मौत की सजा के रूप में है। प्रविलंबन का अर्थ है-अस्थायी समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना।
A. संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराएं गये किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहाँ दंड मौत की सजा के रूप में है। प्रविलंबन का अर्थ है-अस्थायी समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना।