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Q: भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर, अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
  • A. भारत का निर्वाचन आयोग
  • B. भारत के राष्ट्रपति
  • C. अध्यक्ष, लोेकसभा
  • D. भारत के उपराष्ट्रपति
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, लोकसभा के किसी भी अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य के निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। जबकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल) के आधार पर निर्योग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। चूंकि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्योग्यता का वर्णन है, अत: उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होगा।
C. भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, लोकसभा के किसी भी अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य के निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। जबकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल) के आधार पर निर्योग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। चूंकि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्योग्यता का वर्णन है, अत: उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होगा।

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भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, लोकसभा के किसी भी अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य के निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। जबकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल) के आधार पर निर्योग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। चूंकि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्योग्यता का वर्णन है, अत: उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होगा।