Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 (233 + 12) है।