Explanations:
अनुच्छेद 343– संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनु़ 351– केन्द्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। अनु़ 347– किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।