Explanations:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, यानी सरकारी रोजगार में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है।