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Q: भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है?
  • A. अनुच्छेद 353 और 354
  • B. अनुच्छेद 351 और 352
  • C. अनुच्छेद 361 और 362
  • D. अनुच्छेद 358 और 359
Correct Answer: Option D - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 (आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबन्धों का निलंबन) और अनु. 359 (आपात के दौरान भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन) मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद-351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनु. 352 में आपात की उद्घोषणा, अनु. 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनु. 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों का लागू होना, अनु. 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों व राजप्रमुखों का संरक्षण, अनु. 362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार (26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा निरसित) का वर्णन किया गया है।
D. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 (आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबन्धों का निलंबन) और अनु. 359 (आपात के दौरान भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन) मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद-351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनु. 352 में आपात की उद्घोषणा, अनु. 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनु. 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों का लागू होना, अनु. 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों व राजप्रमुखों का संरक्षण, अनु. 362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार (26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा निरसित) का वर्णन किया गया है।

Explanations:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 (आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबन्धों का निलंबन) और अनु. 359 (आपात के दौरान भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन) मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद-351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनु. 352 में आपात की उद्घोषणा, अनु. 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनु. 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों का लागू होना, अनु. 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों व राजप्रमुखों का संरक्षण, अनु. 362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार (26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा निरसित) का वर्णन किया गया है।