Explanations:
हिन्दी को भारत के राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में हिन्दी के संबंध में भाग 17 में अनु. 343 से 351 तक व्यवस्था की गयी। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी। हिन्दी के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को ‘हिन्दी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।