Explanations:
12 अगस्त 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेस को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दी गई है, जिससे कंपनी ऑनलाइन भुगतान सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सकेगी।