Correct Answer:
Option D - ‘अनुच्छेद-100’ इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को ‘कास्टिंग वोट’ (निर्णायक मत) देने का अधिकार प्राप्त है।
⇒ ‘अनुच्छेद-99’ में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
⇒ ‘अनुच्छेद-97’ इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है।
⇒ भारतीय संविधान का अनु.-101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।
D. ‘अनुच्छेद-100’ इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को ‘कास्टिंग वोट’ (निर्णायक मत) देने का अधिकार प्राप्त है।
⇒ ‘अनुच्छेद-99’ में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
⇒ ‘अनुच्छेद-97’ इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है।
⇒ भारतीय संविधान का अनु.-101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।