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Q: हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा?
  • A. अनुच्छेद 101
  • B. अनुच्छेद 99
  • C. अनुच्छेद 97
  • D. अनुच्छेद 100
Correct Answer: Option D - ‘अनुच्छेद-100’ इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को ‘कास्टिंग वोट’ (निर्णायक मत) देने का अधिकार प्राप्त है। ⇒ ‘अनुच्छेद-99’ में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ⇒ ‘अनुच्छेद-97’ इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। ⇒ भारतीय संविधान का अनु.-101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।
D. ‘अनुच्छेद-100’ इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को ‘कास्टिंग वोट’ (निर्णायक मत) देने का अधिकार प्राप्त है। ⇒ ‘अनुच्छेद-99’ में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ⇒ ‘अनुच्छेद-97’ इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। ⇒ भारतीय संविधान का अनु.-101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।

Explanations:

‘अनुच्छेद-100’ इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को ‘कास्टिंग वोट’ (निर्णायक मत) देने का अधिकार प्राप्त है। ⇒ ‘अनुच्छेद-99’ में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ⇒ ‘अनुच्छेद-97’ इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। ⇒ भारतीय संविधान का अनु.-101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।