search
Q: In the Constitution of India, recognition of laws, public acts and records, and judicial proceedings is included in which of the following list of Seventh Schedule?
  • A. Union List only/केवल संघ सूची
  • B. District List only/केवल जिला सूची
  • C. Concurrent List/समवर्ती सूची
  • D. State List only/केवल राज्य सूची
Correct Answer: Option A - भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इस अनुसूची में तीन सूचियों का उल्लेख है। 1. संघ सूची: ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। 2. राज्य सूची: इन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। 3. समवर्ती सूची: इस सूची के विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन पर बने कानूनों पर केन्द्र व राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाए गए कानून मान्य होंगे।
A. भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इस अनुसूची में तीन सूचियों का उल्लेख है। 1. संघ सूची: ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। 2. राज्य सूची: इन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। 3. समवर्ती सूची: इस सूची के विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन पर बने कानूनों पर केन्द्र व राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाए गए कानून मान्य होंगे।

Explanations:

भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इस अनुसूची में तीन सूचियों का उल्लेख है। 1. संघ सूची: ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। 2. राज्य सूची: इन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। 3. समवर्ती सूची: इस सूची के विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन पर बने कानूनों पर केन्द्र व राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाए गए कानून मान्य होंगे।