Correct Answer:
Option C - 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31 एवं 19 (1) (च) का लोप पर) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।
C. 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31 एवं 19 (1) (च) का लोप पर) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।