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Q: ............. में उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
  • A. दंड प्रक्रिया संहिता
  • B. भारतीय दंड संहिता
  • C. पुलिस अधिनियम
  • D. अपराधियों की परिवीक्षा से संबंधित अधिनियम
Correct Answer: Option A - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ई. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति-प्राप्त करेगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।
A. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ई. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति-प्राप्त करेगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।

Explanations:

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ई. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति-प्राप्त करेगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।