Explanations:
नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु (अनुच्छेद 243V के अनुसार) 21 वर्ष होनी चाहिए। 74वाँ संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग-9 क, अनुच्छेद-243 (त से यछ तक) एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।