Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अन्त:करण की स्वतन्त्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर-नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। नागरिकों को प्राप्त यह मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है।