Explanations:
अनुच्छेद 263 द्वारा केन्द्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग (1988) की अनुसंशा पर 28 मई, 1990 को किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासक केन्द्रीय मंत्रीमंडल के 6 कैबिनेट मंत्री (गृहमंत्री सहित) इसके सदस्य होते है। अन्तर्राज्यीय परिषद् के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है।