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Q: ‘‘पुलिस-अधिकारी अनुमति के बिना या दो महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देंगे’’ यह पुलिस अधिनियम, 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आता है?
  • A. धारा 1
  • B. धारा 24
  • C. धारा 12
  • D. धारा 9
Correct Answer: Option D - ‘‘पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 9 के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कार्यालय के कर्तव्यों से स्वयं को वापस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जबतक कि जिला अधीक्षक या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसी अनुमति देने के लिए या जिला अधीक्षक की अनुमति के बिना अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, जब तक कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कम से कम दो महीने की अवधि के लिए लिखित रूप में अपने इस्तीपेâ के आशय से नोटिस नहीं दिया हो।
D. ‘‘पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 9 के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कार्यालय के कर्तव्यों से स्वयं को वापस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जबतक कि जिला अधीक्षक या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसी अनुमति देने के लिए या जिला अधीक्षक की अनुमति के बिना अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, जब तक कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कम से कम दो महीने की अवधि के लिए लिखित रूप में अपने इस्तीपेâ के आशय से नोटिस नहीं दिया हो।

Explanations:

‘‘पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 9 के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कार्यालय के कर्तव्यों से स्वयं को वापस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जबतक कि जिला अधीक्षक या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसी अनुमति देने के लिए या जिला अधीक्षक की अनुमति के बिना अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, जब तक कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कम से कम दो महीने की अवधि के लिए लिखित रूप में अपने इस्तीपेâ के आशय से नोटिस नहीं दिया हो।