Explanations:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाने का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति इस तर्क से संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो कैबिनेट की सहमति से ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाया जाता है। इसका एक मात्र आधार संवैधानिक तंत्र की विफलता है।