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Q: The Election Commissioner can continue in office till the age of
  • A. 62
  • B. 65
  • C. 58
  • D. 60
Correct Answer: Option B - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तो को नियुक्ति किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक होता है। ध्यातव्य है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
B. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तो को नियुक्ति किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक होता है। ध्यातव्य है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तो को नियुक्ति किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक होता है। ध्यातव्य है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।