Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तो को नियुक्ति किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक होता है। ध्यातव्य है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।