Correct Answer:
Option A - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अन्तर्गत नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। फार्म 16 आय पर वेतन भोगी कर्मचारी के कुल टी डी एस को दर्शाता है।
A. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अन्तर्गत नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। फार्म 16 आय पर वेतन भोगी कर्मचारी के कुल टी डी एस को दर्शाता है।