Explanations:
राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-(I) के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन करेगा। जो निम्न सिफारिशें करेगा– (1) राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता। (2) पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय। (3) राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो।