Explanations:
73वें संविधान संशोधन अधिनिमयम, 1992 के उपबन्ध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें 20 लाख से कम जनसंख्या पर गठित नहीं की जा सकती हैं। अर्थात् अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो वहां पंचायत के तीन स्तर कार्य करते हैं। जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर दो स्तर ग्राम तथा जिला स्तर की होगी।