Explanations:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (भाग-3) विधि के समक्ष समता से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग - 3 के अनुच्छेद-14 से अनुच्छेद-18 तक में समता के अधिकार को वर्णित किया गया है। मतलब यही अनुच्छेद जनता को समता प्रदान करेगा। अनुच्छेद - 14 राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान सरंक्षण से वंचित नहीं करेगा। ‘कानून/विधि के समक्ष समानता’(ब्रिटिश व्यवस्था से लिया) एक नकारात्मक अवधारणा है जबकि दूसरा ‘कानून के समान संरक्षण (अमेरिकी संविधान से लिया)’सकारात्मक अवधारणा है। हालाँकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करता है और दोनों वाक्यांश का अर्थ ‘समान न्याय’ हैं।