Correct Answer:
Option D - अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और राज्यों के दोनों सदनों (विधान सभा एवं विधान परिषद) से मिलकर बनेगा। अन्य राज्य जहाँ विधानमण्डल एक सदनीय हो वहाँ केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा।
D. अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और राज्यों के दोनों सदनों (विधान सभा एवं विधान परिषद) से मिलकर बनेगा। अन्य राज्य जहाँ विधानमण्डल एक सदनीय हो वहाँ केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा।