Correct Answer:
Option D - सहभागी नोट या पर्टिसिपेटरी नोट्स उन प्रपत्रों को कहते हैं, जिन्हें पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (Foregin Institutional Investors), विदेशों में स्थित निवेशकों के देते हैं ताकि वे सेबी में पंजीकृत हुये बिना भी भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सके। इन्हें पी-नोट्स (P-Notes) भी कहते हैं।
D. सहभागी नोट या पर्टिसिपेटरी नोट्स उन प्रपत्रों को कहते हैं, जिन्हें पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (Foregin Institutional Investors), विदेशों में स्थित निवेशकों के देते हैं ताकि वे सेबी में पंजीकृत हुये बिना भी भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सके। इन्हें पी-नोट्स (P-Notes) भी कहते हैं।