Correct Answer:
Option C - भारतीय संविधान के 104 वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधान सभाओं में एग्लो-इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूजित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था।
C. भारतीय संविधान के 104 वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधान सभाओं में एग्लो-इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूजित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था।