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Q: Consider the following statements regarding the Uttar Pradesh Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2024 1. It disqualifies an accused from obtaining anticipatory bail if charged under the Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act, 2012 2. It restricts anticipatory bail for offences under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 3. It includes provisions that prevent anticipatory bail for cases under the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 Which of the above statements are correct?
  • A. Only 2 and 3/केवल 2 और 3
  • B. Only 1 and 3 /केवल 1 और 3
  • C. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
  • D. Only 1 and 2/केवल 1 और 2
  • E. None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option C - उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के संबंध में दिए गए कथनों में तीनों कथन 1, 2 व 3 तीनों सही हैं, जो निम्नवत् है– 1. यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POSCO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। 2. यह गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। 3. इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं।
C. उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के संबंध में दिए गए कथनों में तीनों कथन 1, 2 व 3 तीनों सही हैं, जो निम्नवत् है– 1. यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POSCO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। 2. यह गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। 3. इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं।

Explanations:

उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के संबंध में दिए गए कथनों में तीनों कथन 1, 2 व 3 तीनों सही हैं, जो निम्नवत् है– 1. यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POSCO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। 2. यह गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। 3. इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं।