Correct Answer:
Option A - निर्णीत क्षति (Liquidated damages) : निर्णीत क्षति ठेकेदार द्वारा देय की एक निश्चित निर्धारित राशि है। जिसका वास्तविक क्षति से कोई संबंध नहीं है। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय दोनों पक्षों द्वारा सहमत हुये मुआवजे की एक पूर्ण निर्धारित राशि है, जिसे ठेकेदार देरी या अनुबंध के उल्लंघन के मामले में भुगतान करेगा।
A. निर्णीत क्षति (Liquidated damages) : निर्णीत क्षति ठेकेदार द्वारा देय की एक निश्चित निर्धारित राशि है। जिसका वास्तविक क्षति से कोई संबंध नहीं है। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय दोनों पक्षों द्वारा सहमत हुये मुआवजे की एक पूर्ण निर्धारित राशि है, जिसे ठेकेदार देरी या अनुबंध के उल्लंघन के मामले में भुगतान करेगा।