Correct Answer:
Option C - मनरेगा में ‘‘काम नही तो भत्ता’’ का प्रावधान है, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है। अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि किसी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
C. मनरेगा में ‘‘काम नही तो भत्ता’’ का प्रावधान है, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है। अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि किसी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।