Explanations:
प्रारंभ में ग्राम पंचायत का कार्यकाल अलग-अलग राज्य में अलग-अलग था,किन्तु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित प्रावधान किया गया है कि– (i) प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पाँच वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। (ii) पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएँगे। (iii) विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। (iv) विघटन किए जाने पर विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाने चाहिए।