Correct Answer:
Option B - भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI अधिनियम 1934 की धारा-22 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इस अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बैंक नोट का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी जिसे RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि RBI द्वारा जारी सभी नोटों पर RBI गर्वनर के हस्ताक्षर होते है, परन्तु 1 रूपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है।
B. भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI अधिनियम 1934 की धारा-22 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इस अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बैंक नोट का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी जिसे RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि RBI द्वारा जारी सभी नोटों पर RBI गर्वनर के हस्ताक्षर होते है, परन्तु 1 रूपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है।